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Grievance Committee

परिवाद समिति

कुलसचिव कार्यालय

(परिवाद समिति)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय


परिवाद समिति विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की एक समिति है। विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति प्रोफ़ेसर वसीउर रहमान परिवाद समिति के प्रथम अध्यक्ष थे तथा वाणिज्य विभाग के प्रोफ़ेसर इशरत फ़ारूक़ी इस समिति के प्रथम संयोजक थे। प्रारंभ में यह समिति वाणिज्य विभाग में स्थित थी। परन्तु, वर्ष 1988 में जब श्री जावेद उस्मानी (आई.ए.एस) विश्वविद्यालय के कुलसचिव हुए, तब उन्होंने समिति के कार्यालय को कुलसचिव कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया था एवं उन्होंने इसे एक पूर्ण अनुभाग का दर्जा प्रदान किया। वर्तमान में यह अनुभाग कुलसचिव कार्यालय के तृतीय तल पर स्थित है जिसमें तीन समितियाँ हैं-


1. स्थायी स्थापन-सह- परिवाद समिति


(यह समिति ए.एम.यू. अधिनियम की धारा 36-ए एवं 36-बी के तहत अपील से संबंधित है)


2. सेवा में व्यवधान हेतु क्षमा (कंडोंनेशन ऑफ़ ब्रेक इन सर्विस) के लिए स्थायी समिति


ए.एम.यू. अधिनियम की धारा 36-ए


36-ए छात्रों के विरूद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील एवं मध्यस्थता की प्रक्रिया-


(1) कोई भी छात्र अथवा किसी परीक्षा का अभ्यर्थी जिसका नाम कुलपति, अनुशासन समिति अथवा परीक्षा समिति के आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की नामावली से हटा दिया गया हो, जो भी मामला हो, और जो एक वर्ष से अधिक समय के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित किया गया हो, जैसी भी स्थिति हो, आदेश या इस तरह के संकल्प की प्रति प्राप्त होने की तिथि के दस दिवसों के भीतर वह कार्यकारी परिषद को अपील कर सकता है एवं कार्यकारी परिषद कुलपति या समिति के निर्णय की पुष्टि, इसको संशोधित या उलट सकती है।


(2) किसी छात्र के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को छात्र के अनुरोध पर विवाचक अधिकरण को भेजा जाएगा और धारा 36 की उप-धारा (2) के प्रावधान, जहाँ तक जैसा हो, इस उप-धारा के तहत किए गए संदर्भ पर लागू हों।


ए.एम.यू. अधिनियम की धारा 36-बी


36बी, अपील करने का अधिकार- विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, परिनियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा में, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कार्यकारी परिषद को अपील करने का अधिकार होगा और उसके बाद कार्यकारी परिषद उस निर्णय की पुष्टि, संशोधन या फिर उस निर्णय को उलट सकती है जिसके विरुद्ध अपील की गई है।


विश्वविद्यालय के नियम का परिनियम 40A


40ए अपील प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा:


मूल अधिनियम की धारा 36बी के तहत कार्यकारी परिषद में अपील करने हेतु अधिकृत व्यक्ति को अपनी अपील कुलसचिव को उस तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी, जिस पर निर्णय या जिससे वह व्यथित है अथवा उसके द्वारा विधिवत तामील की गई हो।


बशर्ते कि अपील दाखिल करने में उपर्युक्त तीन माह की सीमा अथवा तीन महीने से अधिक की देरी को कार्यकारी परिषद अपीलकर्ता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई देरी से संतुष्ट होती है तो समय सीमा को अनदेखा (क्षमा) कर सकती है ।