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Service Book and Pension Section

Service Book and Pension Section


                                              Home page updated on 23.01.2023

सेवा-पुस्तिका एवं पेंशन अनुभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सूची


The list of task being performed by Service Book & Pension Section.



01.

विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों एवं सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार करना।


Preparation of the Service Books of all University employees and retirees.



02.

प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले विश्वविद्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अधिसूचना तैयार करना एवं जारी करना।


Preparation and issue of retirement notification of all categories of university employees retiring during each calendar year.



03.

विभिन्न अनुभागों यथा भविष्य निधि, अवकाश व विभागीय जांच अनुभाग से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों को पेंशनरी लाभ की संस्तुति करना।


Sanction of pensionary benefits to the retired / deceased employees of the university after obtaining reports from different Sections i.e. P.F., Leave and D.E. Section.



04.

सेवानिवृत्ति के उपरांत विवाह करने पर पति-पत्नी के पारिवारिक पेंशन आदि प्रदान करने के अनुरोधों पर कार्रवाई करना।


To deal with the requests of Post-retrial spouses for grant them family pension etc.



05.

जन्म तिथि साक्ष्य के समर्थन में नकली (जाली) दस्तावेजों संबंधी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त विभिन्न शिकायतों का निस्तारण करना।


To deal with the complaints made against the university employees from different corners regarding forged documents in support of proof of date of birth.



06.

एएमयू सेवा में आने से पहले अन्यत्र सेवा करने वाले कर्मचारियों की गत सेवाओं के आगणन संबंधी प्रकरणों का निस्तारण करना।


To deal with the cases of counting of past services of the employees who served elsewhere before joining AMU service.



07.

एएमयू में सेवा करने के बाद अन्यत्र कहीं कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं के स्थानांतरण के प्रकरणों का निस्तारण करना।


To deal with the cases of transfer of the services of employees who joined elsewhere after rendering service at AMU.



08.

कर्मचारियों की सेवा-पुष्टि से पूर्व अथवा सेवा में आने के उपरांत जन्म तिथि साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्रों का संबंधित बोर्डों / प्राधिकरण से सत्यापन कराना।


Verification of the documents submitted by employees in support of proof of date of birth before confirmation / entry point from the concerned Boards/Authority. 



09.

विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के उपादान नामांकन प्रपत्रों का अभिलेख रखना।


To maintain the records of nomination Forms of Gratuity of all the employees of the University.



10.

विश्वविद्यालय कर्मचारियों के मानसिक रूप से विक्षिप्त / शारीरिक रूप से विकलांग पुत्र/पुत्री को विकलांग परिवारिक पेंशन प्रदान करने संबंधी प्रकरण


To deal with the cases for grant of disabled family pension to the mentally retarded/physically crippled son/daughter of university employees.



11.

विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों यथा अवकाश, ​​सीजीआईएस, भविष्य निधि एवं पेंशन अनुभाग आदि को यथा-आवश्यकतानुसार मृतक कर्मचारी संबंधी पारिवारिक विवरण एवं ग्रेच्युटी के नामांकन प्रपत्र उपलब्ध कराना


To provide the details of family and nomination forms of the Gratuity of the deceased employee whenever required from the different offices of the university i.e. Leave, CGIS, P.F. and Pension Section etc.



12.

विभिन्न माध्यमों से सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सेवा-पुस्तिका एवं पेंशन अनुभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करने संबंधी आवेदनों का निस्तारण के साथ-साथ अपीलों का निस्तारण करना


To deal with the RTI applications received from different corners for providing information as well as disposals of appeals, relating to the Service Book and Pension Section.



13.

लेखा अनुभाग को एलटीसी/एचटीसी दावों के लिए कर्मचारियों की आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए सेवा पुस्तिका जारी करना।


To issue the Service Book to the Account Section for making necessary entries of the employees for their LTC/HTC claims.



14.

शिक्षकों के विश्वविद्यालय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी अनुरोधों के संबंध में संस्तुति करना।


To deal with the requests of teaching staff for sanction of Voluntary retirement from the university services.




15.

पेंशन भोगियों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा बेटियों को उनके माता-पिता की मृत्यु के उपरांत 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बावजूद भी पारिवारिक पेंशन देने के अनुरोधों पर कार्रवाई करना।


To deal with the requests of Un-Married / Widowed / Divorced daughters of pensioners to grant them family pension beyond their age of 25 years after death of their parents.



16.

प्रवेश प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के विवरण का सत्यापन।


Verification of particulars of children of University employees for Admission purpose.