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Account Section

लेखा अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय

                                                                 लेखा अनुभाग

                                                            कुलसचिव कार्यालय 
 
                                                               अ.मु.यू., अलीगढ़

इस अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यों को किया जाता है :-

  • विभिन्न चयन समितियों में कुलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्तियों/बाहरी विशेषज्ञों को नकद में यात्रा/मंहगाई भत्ते का भुगतान तथा साक्षात्कार में भाग लेने वाले बाहरी उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते का भुगतान करना।

  • विश्वविद्यालय के सरकारी कार्यों हेतु अलीगढ़ से बाहर जाने वाले विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को यात्रा/मंहगाई भत्ते का भुगतान करना।

  • विश्वविद्यालय के कर्मचारियों जिनको उपचार हेतु अलीगढ़ से बाहर भेजा जाता है, उनको यात्रा भत्ते का भुगतान करना।

  • बाहरी परीक्षकों, पाठ्य समितियों (BOS) के सदस्यों, अकादमिक परिषद/कार्यकारी परिषद/वित्तीय परिषद एवं अन्य शैक्षणिक निकायों के बाहरी सदस्यों को यात्रा/मंहगाई भत्ते का भुगतान करना।

  • एलटीसी/एचटीसी सुविधा का लाभ उठाने वाले विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आवेदनों पर कार्रवाई करना।

  • एलटीसी/एचटीसी सुविधा पर अग्रिम प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की अस्थायी अग्रिम मांग को संसाधित (Process) करना।

  • विश्वविद्यालय कर्मचारियों के एलटीसी/एचटीसी दावे/समायोजन खाते के भुगतान की प्रक्रिया करना।

  • विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता बिलों पर कार्रवाई करना।

  • कुलसचिव कार्यालय में कार्यरत मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) को वर्दी उपलब्ध कराना। 

  • कुलसचिव के आकस्मिक/जीटीए/अकादमिक परिषद/कार्यकारी परिषद/वित्तीय परिषद/एएमयू कोर्ट और अन्य शैक्षणिक निकायों और अन्य मदों के खातों संबंधी आपूर्ति/समायोजन पर कार्रवाई करना।

  • ‘जेम’ (GeM) पोर्टल के माध्यम से स्टेशनरी/उपभोज्य वस्तुओं आदि के बिलों की खरीद और प्रसंस्करण

  • राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालयों, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और अन्य संघों/सोसाइटियों/केंद्रों एवं संस्थानों को सदस्यता शुल्क हेतु भुगतान करना।

  • कानूनी व्यय, वार्षिक रखरखाव अनुबंध के बिलों तथा कुलसचिव आकस्मिकता आदि के सभी प्रकार के बिलों का भुगतान करना।

  • कुलसचिव कार्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का समाशोधन प्रतिवेदन, सेवानिवृत्ति के बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का देय/अदेय एवं अंतिम वेतन प्रमाण-पत्रों को जारी करना।

  • निचली अदालत/उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में विश्वविद्यालय अधिवक्ताओं के बिलों का भुगतान।

  • कुलसचिव कार्यालय के सभी बाहरी डाक का डाकघर/कोरियर के माध्यम से डाक व्यय।

  • सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निपटान करना।