Administration (Teaching)
प्रशासन अनुभाग (शिक्षण)
प्रशासन अनुभाग (शिक्षण)
इस अनुभाग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :-
· शिक्षकों (सहायक आचार्यों, सह-आचार्यो एवं आचार्यो) तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों (ब्याय/गर्ल्स) सहित विद्यालयों के शिक्षकों की स्थापना की अनुसूची का अनुरक्षण करना।
· सामान्य चयन समिति/स्थानीय चयन समिति की संस्तुति पर कुलपति के अनुमोदनोंपरांत चयन समिति अनुभाग (शिक्षण) से प्राप्त होने पर स्कूल शिक्षकों सहित विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मुक्ति को जारी करना।
· ऑर्डिनेंस (इग्जेक्यूटिव) के अध्याय IV के खंड 11 (C) के अनुसार शिक्षकों को पी.एच.डी/एम. फिल. एवं अन्य उच्च योग्यता हेतु गैर-चक्रवृद्धि अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति आदेश जारी करना।
· शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर उनके स्थायीकरण के आदेश जारी करना। एल०टी०सी० योजनान्तर्गत एवं शिक्षकों के सेवानिवृत होने पर अवकाश नकदीकरण के आदेश जारी करना।
· शिक्षकों हेतु अध्ययन अवकाश, असाधारण अवकाश, सबैटिकल अवकाश
आदि विभिन्न प्रकार के
अवकाशों के आदेश जारी करना।
· निम्नलिखित हेतु नियुक्ति आदेश जारी करना:-
Ø विश्वविद्यालय अधिनियमों के अधिनियम 7 के अनुसार संकायाध्यक्षों के नियुक्ति आदेश,
Ø ऑर्डिनेंस (अकादमिक) के अध्यायII के खंड 4 सहित विश्वविद्यालय के अधिनियमों के अधिनियम 8(1) के अनुसार विभागाध्यक्षों के नियुक्ति आदेश,
Ø विश्वविद्यालय के अधिनियमों के अधिनियम 11 के अनुसार प्रोवोस्टों के नियुक्ति आदेश,
Ø विश्वविद्यालय के अधिनियमों के अधिनियम 10 के अनुसार अधिष्ठाता छात्र कल्याण के नियुक्ति आदेश,
Ø विश्वविद्यालय के अधिनियमों के अधिनियम 12 के अनुसार कुलानुशासक के नियुक्ति आदेश
·
सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों/अपीलों का निपटान करना।
· समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
· शिक्षकों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करना।