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Bills Section

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बिल अनुभाग, वित्त और लेखा विभाग

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से उनके अध्यक्षों की अनुशंसा के उपरांत संबंधित विभाग में उपलब्ध बजट प्रावधान (अवैतनिक घटकों) के अंतर्गत प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों के बिलों की जांच इस अनुभाग द्वारा की जाती है। यदि आपूर्तिकर्ता/फर्म के बिलों को सामान्य वित्तीय नियमावली-2017 के प्रचलित क्रय नियमों तथा "माल की खरीद के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का मैनुअल" के अनुसार उचित पाया जाता है, तो उन बिलों को “ट्रेजरी सिंगल अकाउंट” के माध्यम से संबंधित आपूर्तिकर्ता/फर्म के पक्ष में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाता है और यदि ये बिल नियमानुसार नहीं होते हैं तो इन बिलों को त्रुटि/दोष को ठीक करने हेतु विभाग को वापिस कर दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अनुभाग द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मेडिकल अटेंडेंस स्कीम, एल.टी.सी., एच.टी.सी. के अंतर्गत बिलों की प्रतिपूर्ति तथा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के बाहर के शिक्षकों को उनके मानदेय की प्रतिपूर्ति, प्रत्यायुक्तों को यात्रा भत्ता, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को यात्रा/महंगाई भत्ता हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त स्रोत पर कर की कटौती तथा आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों को टी.डी.एस. प्रमाण पत्र अर्थात फार्म 16 भी प्रदान किये जाते हैं।  विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनुभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।