Internal Audit Office
आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यालय, वित्त और लेखा विभाग
विश्वविद्यालय के विभागों/कार्यालयों तथा इससे संबद्ध संस्थानों के खातों की जांच करना।
सामान्य खाता प्रक्रिया की जाँच करना और यदि आवश्यक हो तो सुधार हेतु सुझाव देना ।
निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली विश्वविद्यालय निधियों से भुगतान हेतु विभिन्न विभागों/ कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गये के बिलों का पूर्व-लेखापरीक्षा करना :
क) भविष्य निधि के अंतिम भुगतान का,
ख) प्रमुख कार्यों से संबंधित समझौतों सहित सुरक्षा जमा-राशि की वापसी हेतु बिलों तथा किए गये कार्यों के बिलों का ।
4. उपयुक्त पैमाने पर निम्नलिखित का उत्तर लेखापरीक्षा करना :
क) नकद प्राप्तियों का लेखापरीक्षा,
ख) नकद व्यय का लेखापरीक्षा,
ग) अकाउंट रजिस्टरों आदि का लेखापरीक्षा,
घ) स्टॉक खातों और अन्य अभिलेखों का।
5. वेतनमान के सामान्य पुनरीक्षण पर या नियुक्ति, पदोन्नति आदि पर विशेष रूप से पुनर्नियोजित पेंशन-भोगियों के मामले में केन्द्रीय वेतन आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वेतन निर्धारण की जांच करना।
6. केंद्रीय वेतन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार पेंशनभोगियों की पेंशन का पुनर्निर्धारण करना ।
7. कर्मचारियों के अवकाश-नकदीकरण तथा बकाया की जाँच करना।
8. अक्षय-निधियों और अर्ध-वाणिज्यिक इकाइयों का लेखापरीक्षा करना ।
9. सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार धोखाधड़ी, गबन, चोरी आदि की रिपोर्ट पर जांच करना।
10. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय के कम से कम 25 प्रतिशत विभागों का आंतरिक लेखापरीक्षण करना।
11. विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखापरीक्षा को सुचारू रूप से कराने हेतु शासकीय लेखापरीक्षकों की व्यवस्था करना।
नोट: अधिक जानकारी के लिए कृपया वित्त और लेखा विभाग, एएमयू, अलीगढ़ के कार्यालय प्रक्रिया नियमावली का अध्याय-XXII देखें।