Administration (Teaching)
Administration (Teaching)/प्रशासन अनुभाग (शिक्षण/ایڈمنسٹریشن سیکشن (تدریس
प्रशासन अनुभाग (शिक्षण)
यह अनुभाग निम्नलिखित से संबंधित है:
• वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों (लड़के/लड़कियों) सहित शिक्षकों (सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर) और स्कूल शिक्षकों की स्थापना के कार्यक्रम को बनाए रखना।
• चयन समिति अनुभाग (शिक्षण) से कुलपति द्वारा विधिवत अनुमोदित जीएससी/एलएससी की सिफारिशें प्राप्त होते ही स्कूल शिक्षकों सहित शिक्षण कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश जारी करना।
• पीएच.डी./एम.फिल. के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहन के रूप में गैर-चक्रवृद्धि अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत करना। और अध्यादेश (कार्यकारी) के अध्याय IV के खंड 11(सी) के अनुसार अन्य उच्च योग्यताएं।
• परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण होने पर शिक्षकों के स्थायीकरण आदेश जारी करना।
• एलटीसी योजना के अंतर्गत एवं शिक्षकों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण आदेश जारी करना।
• शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की छुट्टियाँ (अध्ययन अवकाश, ईओएल, एलएपी, विश्राम अवकाश) स्वीकृत करना।
• नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए:
संकाय के डीन: (विश्वविद्यालय के परिनियम 7 के अनुसार)
अध्ययन विभाग के अध्यक्ष: (विश्वविद्यालय के परिनियम 8 (1) के अनुसार अध्यादेशों (शैक्षणिक) के अध्याय 2 के खंड 4 के साथ पढ़ें।
प्रोवोस्ट: (विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 11 के अनुसार)।
डीएसडब्ल्यू: (विश्वविद्यालय के परिनियम 10 के अनुसार)।
प्रॉक्टर: (विश्वविद्यालय के परिनियम 12 के अनुसार)।
• आरटीआई आवेदनों/अपीलों का निपटान
• शिक्षकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रदान करना
• समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य
Administration Section (Teaching)
The Section deals with the following:
· To upkeep schedule of establishment of teachers (Assistant Professors, Associate Professors and Professors) and School Teachers including Senior Secondary Schools (Boys/Girls).
· To issue appointment orders of teaching staff including school teachers as soon as recommendations of GSC/LSC, duly approved by the Vice-Chancellor, are received from the Selection Committee Section (Teaching).
· To sanction non-compounded advance increments to teachers as an incentive for Ph.D./ M.Phil. and other higher qualifications as per clause 11(c) of the Chapter IV of the Ordinances (Executive).
· To issue confirmation orders of teachers on satisfactory completion of probation period.
· To issue Leave Encashment order under LTC Scheme and on retirement of the teachers.
· To sanction various types of leaves to teachers, (Study Leave, EOL, LAP, Sabbatical Leave, Paternity Leave & Child Care Leave above 120 days etc.
· To issue appointment orders of:
Ø Dean of the
Faculties: (As per Statute 7 of the Statutes of the University)
Ø Chairman of the Department of Studies: (As per Statute 8 (1) of the Statutes of the University read with Clause 4 of Chapter II of Ordinances (Academic).
Ø Provost: (As per Statute 11 of the Statutes of the University).
Ø DSW: (As
per Statute 10 of the Statutes of the University).
Ø Proctor: (As per
Statute 12 of the Statutes of the University).
· Disposal of RTI applications/ appeals.
· To
grant No Object Certificate (NOC) to teachers for various purposes.
· Any other work assigned from time to time.